रतनगढ़। वर्ष 2019 के डोडा पोस्त तस्करी मामले में अदालत ने दोषी को 4 साल के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।

2019 में दर्ज हुआ था मामला

जानकारी के अनुसार, रतनगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2019 में डोडा पोस्त तस्करी से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चली।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े दस्तावेज, गवाह और अन्य साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे।

साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए तथ्य आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

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डोडा पोस्त तस्करी से जुड़े मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में बरामदगी, जांच रिपोर्ट और न्यायालय में पेश साक्ष्यों की अहम भूमिका रहती है।

4 साल की जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना

कोर्ट ने दोषी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसले के बाद यह मामला रतनगढ़ क्षेत्र में चर्चा में है।

नशा तस्करी मामलों पर लगातार कार्रवाई

रतनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही है। पुराने मामलों में अदालत से सजा सुनाए जाने को नशा तस्करी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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