वर्ष 2023 में हुए हमले में फरमान खान की हुई थी मौत, परिवार के दो अन्य सदस्य हुए थे घायल
चूरू। घांघू गांव में वर्ष 2023 में हुए हत्या और जानलेवा हमले के मामले में चूरू जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इमरान, इरफान और मकसूद खान पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने तीनों को माना दोषी
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका पुरोहित की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद इमरान, इरफान और मकसूद खान को हत्या और जानलेवा हमले का दोषी माना। इसके बाद तीनों को आजीवन कारावास और अलग-अलग 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
नमाज के बाद घर लौटते समय हुआ था हमला
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 16 अप्रैल 2023 की है। यूसुफ खान अपने भतीजों आरिफ खान और फरमान खान के साथ मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें रोककर लोहे के पाइप और लाठियों से हमला किया गया।
अभियोजन का कहना था कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया गया।
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हमले में एक की मौत, दो हुए थे घायल
हमले में फरमान खान और आरिफ खान के सिर पर गंभीर चोटें आई थीं, जबकि यूसुफ खान भी घायल हो गए थे। तीनों को उपचार के लिए चूरू के राजकीय डीबी अस्पताल ले जाया गया।
अस्पताल में चिकित्सकों ने फरमान खान को मृत घोषित कर दिया था। आरिफ खान और यूसुफ खान का उपचार किया गया।
सदर थाना पुलिस ने दर्ज किया था मामला
घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई के दौरान जिला अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।
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